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    रविवार, 28 जुलाई 2019

    किशोरी के अपहरण के आरोपी दो भाईयों को चार-चार वर्ष जेल


    वर्ष २०१२ में घटना को दिया था अंजाम 

    बिजनौर, नगीना, संजय सक्सेना। एक किशोरी को बहला फुसला कर उसका अपहरण करने के आरोप में दो भाईयों को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना ने चार चार वर्ष के कारावास व दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
    सहायक जि़ला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पीएस कमल के अनुसार थाना अफजलगढ़ अंतर्गत ग्राम टांडा हिदायतपुर में 21 जून 2012 को परिजनों की अनुपस्थिति में एक 13 वर्षीय किशोरी का बहला फुसला कर अपहरण कर लिया गया था। मामले की रिपोर्ट किशोरी  के पिता ने एसपी के आदेश पर थाना अफजलगढ़ में धारा 363, 366 में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पड़ोस के ही चार युवकों व दो महिलाओं को आरोपित किया गया था। विवेचक ने 2 अगस्त 2012 को अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। क्षुब्ध होकर वादी ने अवर न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश किया, जिस पर आदेश पारित करते हुए अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर मामला परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। इसमेंअभियुक्त इस्माईल व सलमान को धारा 363, 366, 376 में व अभियुक्त इसराइल को धारा 363, 366 में तलब किया। अभियुक्त सलमान के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय बिजनौर को प्रेषित की गई, जबकि इस्माइल व इसराइल की पत्रावली कमिट करते हुए सत्र न्यायालय बिजनौर के सपुर्द की गई। यहां से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विचारण हेतु पत्रावली न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना (एडीजे) को प्रेषित की गई। केस के विचारण के पश्चात एडीजे नगीना चंद्रशेखर मिश्रा ने अभियुक्त इस्माईल को धारा 366 व 376 के आरोप से एवं अभियुक्त इसराइल को धारा 366 के आरोप में तो दोषमुक्त कर दिया, जबकि इन दोनों भाईयों को न्यायालय ने धारा 363 के आरोप में दोषी पाया। दोनों को धारा 363 के अंतर्गत चार-चार वर्ष के साधारण कारावास व दस-दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पीएस कमल ने की। 

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