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बुधवार, 12 जुलाई 2017

गरीब बेटियों की शादी के लिये पात्र करें आवेदन-डीएम

फतेहपुर, शमशाद खान । गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिये शुरू शादी अनुदान योजना की बैठक में जिलाधिकारी मदन पाल आर्य ने कहा कि बीपीएल व गरीब पात्र व्यक्ति शादी के 45 दिन पहले व 45 दिन बाद आॅनलाइन आवेदन कर सकता है। समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि छोटी-छोटी कमियों को सत्यापन के दौरान सही कराकर पात्रों को योजना का लाभ दिलाया जाये। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सत्यापन का काम समय से पूरा करा लिया जाये जिससे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। अपात्रों का चयन किसी भी सूरत में न किया जाये अगर जांच के दौरान अपात्र व्यक्ति का चयन पाया गय तो सत्यापन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों कमे 46080 रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिये 56460 रूपये से अधिक की आय नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान का यह लाभ 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने पुराने आवेदन के लम्बित प्रार्थना पत्रों पर समाज कल्याण अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण न किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बैठक के दौरान बिन्दकी विधायक करण सिंह पटेल ने कहा कि योजना से कोई गरीब पात्र व्यक्ति छूटने न पाये आवेदन करने वाले के प्रार्थना पत्र की जांच कराकर उसे लाभ दिलाया जाये। बैठक के दौरान अपर उपजिलाधिकारी अमित भटट, समाज कल्याण अधिकारी आरपी यादव विकलांग कल्याण अधिकारी प्रीतिलता, सांसद प्रतिनिधि शैलेन्द्र शरण सिम्पल, विकास पासवान, डा, उदय प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह भदौरिया सहित सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 

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